क्या Om Prakash Rajbhar की NDA में होने वाली है वापसी? भूपेंद्र चौधरी के इस बयान ने मचाई हलचल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Jan, 2023 12:23 PM

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भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Singh Chowdhary) ने पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन (Alliance) को लेकर कहा कि भाजपा...

मऊ: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Singh Chowdhary) ने पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन (Alliance) को लेकर कहा कि भाजपा (BJP) के लिए कोई ‘अछूत' नहीं है और जो भी भाजपा के विचारों से सहमत है, पार्टी उसे अपने साथ रखने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक, चौधरी का यह बयान राजभर और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच हाल में लखनऊ में हुई बैठक के मद्देनजर आया है। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘भाजपा बहुत बड़ा समुद्र है। जो हमारे विचारों से सहमत है, उसे हम अपने साथ रखेंगे। ओम प्रकाश राजभर हमारे पुराने साथी हैं।''

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राजभर ने उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था
गौरतलब है कि राजभर ने उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था लेकिन, अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद वह गठबंधन से अलग हो गए थे और उसके बाद उनका भाजपा के प्रति रुख नरम होता गया। हाल में राजभर ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पाठक से मुलाकात भी की थी। राजभर की पार्टी ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा के ही साथ मिलकर लड़ा था। सरकार बनने पर राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था लेकिन बाद में राजभर ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया था।

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वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीटें जीतेगी: भूपेंद्र सिंह चौधरी
चौधरी ने दावा किया कि उनकी पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के नगरीय निकाय चुनाव आगामी अप्रैल-मई में हो सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किए बगैर निकाय चुनाव कराने के आदेश सरकार को दिए थे हालांकि सरकार ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी जिसने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार की ओर से नियुक्त पैनल को तीन महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव पिछले साल नवंबर-दिसंबर में होने थे।

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