Edited By Ramkesh,Updated: 27 May, 2025 03:46 PM

उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामूहिक विवाह योजना में बड़े बदलाव किए हैं। अब इस योजना के तहत कन्याओं को सिंधौरा (सिंदूरदान) भी दिया जाएगा। इसके अलावा, लाभार्थी परिवार की आय सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामूहिक विवाह योजना में बड़े बदलाव किए हैं। अब इस योजना के तहत कन्याओं को सिंधौरा (सिंदूरदान) भी दिया जाएगा। इसके अलावा, लाभार्थी परिवार की आय सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार ने प्रति जोड़े का खर्च भी 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इसके लिए शासनादेश जारी हो चुका है। योजना के तहत, कन्या के माता-पिता को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। आयु प्रमाण के लिए स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे।
विधवा महिला की बेटी को मिलेगा प्राथामिकता
इस योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की बेटी, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री और दिव्यांग बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शादी का आयोजन डीएम (जिलाधिकारी) की निगरानी में होगा, जिसे समाज कल्याण अधिकारी देखेंगे।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
कन्या के खाते में 60,000 रुपये डीबीटी से भेजे जाएंगे।
25,000 रुपये की शादी में काम आने वाली उपहार सामग्री दी जाएगी।
आयोजन पर 15,000 रुपये प्रति जोड़ा खर्च होगा।
इसके अलावा, शादी कराने वाले पुजारी या मौलवी की दक्षिणा और मेहनताना भी इस रकम में शामिल रहेगा। अगर एक बार में 100 या ज्यादा जोड़ों का विवाह कराया जाएगा, तो वहां जर्मन हैंगर (उच्च क्वालिटी का पंडाल) लगाया जाएगा।