नोएडा में त्योहारों के मद्देनजर एक जुलाई से 31 अगस्त तक धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन व जुलूस पर पाबंदी

Edited By Mamta Yadav,Updated: 01 Jul, 2022 06:45 PM

noida section 144 implemented from july 1 to august 31

अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जुलाई और अगस्त माह में आने वाले विभिन्न त्योहारों जैसे कि जगन्नाथ शोभायात्रा, ईद उल जुहा (बकरीद), सावन माह के अन्य त्योहार, श्रावण शिवरात्रि, मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस,...

नोएडा: उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर में एक जुलाई से 31 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जुलाई और अगस्त माह में आने वाले विभिन्न त्योहारों जैसे कि जगन्नाथ शोभायात्रा, ईद उल जुहा (बकरीद), सावन माह के अन्य त्योहार, श्रावण शिवरात्रि, मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, द्रोणाचार्य मेला, गणेश चतुर्थी आदि को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा। द्विवेदी ने कहा कि धारा 144 के प्रभाव में रहने से कोई व्यक्ति लाठी-डंडा, बल्लम अथवा किसी प्रकार का घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा।

Related Story

    Trending Topics

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!