महाकुंभ में बाल मजदूरी पर श्रम विभाग सख्त, दोषियों पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना, लाइसेंस भी होगा रद्द

Edited By Purnima Singh,Updated: 09 Jan, 2025 05:54 PM

labor department strict on child labor in mahakumbh

प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में सभी विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस बार का महाकुंभ मेला पिछले कुंभ से ज्यादा दिव्य और भव्य माना जा रहा है। ऐसे में मेला क्षेत्र में बाल मजदूरी को रोकने के लिए अधिकारियों ने कड़े निर्देश दिए...

महाकुंभनगर (सयैद रज़ा) : प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में सभी विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस बार का महाकुंभ मेला पिछले कुंभ से ज्यादा दिव्य और भव्य माना जा रहा है। ऐसे में मेला क्षेत्र में बाल मजदूरी को रोकने के लिए अधिकारियों ने कड़े निर्देश दिए है। 

उप श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी दुकानदार या निर्माण करने वाली जगह पर बाल मजदूर दिखता है तो उस दुकानदार और निर्माण कर रहे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में 50 हजार से अधिक का जुर्माना और जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। आपको बता दें महाकुंभ मेले में बड़ी संख्या में खाने-पीने की दुकानों के साथ-साथ कई अन्य दुकाने लगाई गई हैं। कई बार देखा गया है कि इन दुकानों पर बच्चों से काम कराया जाता है। इस बार ऐसा ना हो इसके लिए श्रम विभाग ने फरमान जारी कर दिया है। 

महाकुंभ पहुंचे उप श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा ने खास बातचीत करते हुए कहा कि श्रम विभाग के कर्मचारी मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर में लगी दुकानों पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां बच्चे काम ना करें। अगर किसी दुकानदार की शिकायत मिलती है तो उस दुकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। साथ ही राजेश मिश्रा ने कहा कि बाल मजदूरी एक बड़ा अपराध है क्योंकि जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए अगर उन बच्चों के हाथ में मजदूरी होगी तो महाकुंभ क्षेत्र से एक गलत संदेश जाएगा। हालांकि महाकुंभ मेले के दौरान दुकानदारों को बाल मजदूरी ना करने के लिए जागरूक किया गया है। साथ ही कड़े निर्देश भी दिए जाएंगे।

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