Edited By Ajay kumar,Updated: 12 Jul, 2024 05:06 PM

कई निर्देशों के बाद भी चल-अचल संपत्ति न घोषित करने वाले राज्य कर्मचारियों को शासन ने अंतिम चेतावनी देते हुए 31 जुलाई तक संपत्ति ऑनलाइन घोषित कर देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी कर्मियों ने संपत्ति सार्वजनिक नहीं की तो, संबन्धित कर्मचारी के खिलाफ...
लखनऊ : कई निर्देशों के बाद भी चल-अचल संपत्ति न घोषित करने वाले राज्य कर्मचारियों को शासन ने अंतिम चेतावनी देते हुए 31 जुलाई तक संपत्ति ऑनलाइन घोषित कर देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी कर्मियों ने संपत्ति सार्वजनिक नहीं की तो, संबन्धित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह सख्त निर्देश गुरुवार को कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने दिया है।
सरकारी कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर करना होगा दर्ज
एसीएस कार्मिक ने जारी एक पत्र के माध्यम से सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को राज्य कर्मियों द्वारा चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने -- विभाग के आला अधिकारियों से कहा कि, अपने स्तर से कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। जारी निर्देश में देवेश चतुर्वेदी ने कहा, 18 अगस्त 2023 को 31 दिसंबर तक चल व अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 6 जून को भी पुनः चेतावनी के साथ सख्त आदेश निर्गत किया गया कि 30 जून तक संपत्ति का विवरण दर्ज कर दे। बावजूद, अभी तक कर्मचारियों ने विवरण नहीं अपलोड किया है।
विवरण देने वाले कर्मियों की संख्या मामूली
कर्मचारियों के हठ का आलम है कि अपर मुख्य सचिव वने पत्र में कहा कि, मानव संपदा पर पंजीकृत कर्मियों की संख्या के सापेक्ष विवरण प्रस्तुत करने वाले कर्मियों की संख्या न के बराबर है, कर्मचारियों का यह रवैया, कदापि संतोष जनक नहीं है। तमाम परिस्तिथियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य कर्मचारियों पुनः इस 31 जुलाई तक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। इस बार भी विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।