Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 02 Oct, 2019 02:22 PM
जिले में पुश्तैनी मकान बेचने का विरोध करने पर एक व्यक्ति द्वारा पत्नी को तीन तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने दर्ज मामले के आधार पर बताया कि चिलुआताल थाना क्षेत्र के बेला गांव की रहने वाली शाहजहां नामक महिला ने आरोप लगाया है कि...
गोरखपुरः जिले में पुश्तैनी मकान बेचने का विरोध करने पर एक व्यक्ति द्वारा पत्नी को तीन तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने दर्ज मामले के आधार पर बताया कि चिलुआताल थाना क्षेत्र के बेला गांव की रहने वाली शाहजहां नामक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके शौहर निसार अहमद ने गत नौ सितम्बर को उसे तीन तलाक दे दिया।
शाहजहां ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा कि उसकी शादी वर्ष 1990 में निसार से हुई थी और उसके चार बच्चे हैं। निसार मुम्बई में काम करता है जबकि वह अपने बच्चों के साथ गांव के पुश्तैनी मकान में रहती थी। वर्ष 2000 तक तो निसार अक्सर घर आता था, मगर उसके बाद मुम्बई में किसी और महिला से सम्बन्ध कायम हो जाने के कारण उसका अपने घर आना-जाना बहुत कम हो गया।
दर्ज मामले के अनुसार महिला का आरोप है कि गत नौ सितम्बर को निसार गांव आया और पुश्तैनी मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। जब उसने विरोध किया तो उसने उसे एक ही सांस में तीन बार तलाक बोल दिया। सोमवार को उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील गुप्ता से शिकायत की, जिसके बाद पति के खिलाफ तीन तलाक रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। चिलुआताल के वरिष्ठ उपनिरीक्षक एस.एन. सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।