बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाते पकड़े गये तो भरना पड़ेगा दोगुना जुर्माना

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 31 Jul, 2020 07:14 PM

if caught driving without a helmet or seat belt pay double fine

बिना हेलमेट दोपहिया और बिना सीट बेल्ट चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उत्तर प्रदेश में अब दोगुना जुर्माना भरना होगा।  प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों का

लखनऊः  बिना हेलमेट दोपहिया और बिना सीट बेल्ट चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उत्तर प्रदेश में अब दोगुना जुर्माना भरना होगा।  प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की रकम बढाने संबंधी अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख सचिव (यातायात) राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि हेलमेट नहीं लगाने और सीट बेल्ट नहीं बांधने पर जुर्माना अब 500 रुपये से बढाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। सरकारी अधिकारी के कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए जुर्माने की रकम 1000 रुपये से बढाकर 2000 रुपये कर दी गयी है।

अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में हॉर्न बजाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 2000 रुपये देने पडेंगे। बिना बीमा के वाहन चलाने वालों को पहली बार 2000 रुपये और दूसरी बार 4000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वालों और 14 साल से कम उम्र के वाहन चालकों को 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। तेज रफ्तार से वाहन चलाने के लिए 2000 रुपये जुर्माना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत सूचना देने के लिए जुर्माना ढाई सौ रुपये से बढाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है। दोपहिया वाहन पर अगर तीन लोग सवारी करते पाये गये तो जुर्माने की रकम 1000 रुपये होगी। दमकल गाड़ियों या एंबुलेंस की राह में बाधा पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। गलत पार्किंग के लिए जुर्माना 1500 रुपये होगा। फर्जी दस्तावेजों के सहारे वाहन बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना देय होगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अधिसूचना के बृहस्पतिवार को जारी होने के बाद अब यह पूरे राज्य में लागू हो गयी है।

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