Edited By Mamta Yadav,Updated: 11 Feb, 2025 07:01 PM
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श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हैं दिनेश फलाहारी ने बताया कि आज श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित मुकदमों में सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि जबतक सुप्रीम कोर्ट में वरशिप एक्ट 1991 पर बहस पूरी नहीं हो जाती। तब तक निचली अदालत कोई भी इन...
Mathura News, (मदन सारस्वत): श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हैं दिनेश फलाहारी ने बताया कि आज श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित मुकदमों में सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि जबतक सुप्रीम कोर्ट में वरशिप एक्ट 1991 पर बहस पूरी नहीं हो जाती। तब तक निचली अदालत कोई भी इन मुक़दमों से संबंधित आदेश नहीं देंगे, तभी से इलाहाबाद प्रयागराज में एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही है। इन सभी 18 मुकदमों में जिन-जिन पक्षकार ने अप्लीकेशन लगाई थी उनका निस्तारण चल रहा है।
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श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित कूप पूजन की एप्लीकेशन को पिछली डेट पर माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट वरशिप एक्ट पर फैसला नहीं दे देता तब तक पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उस समय न्यायालय ने एक पक्षकार को फटकार भी लगाई थी। मुस्लिम पक्ष भी चाहता है कि पहले 7 रूल 11 पर बहस पूरी हो जाए, उसके बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहे। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वरशिप एक्ट 1991 के होते हुए भी माननीय न्यायालय ने सर्वे का आदेश कैसे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए पूजा उपासना अधिनियम 1991 पर केस चल रहा है जिसकी सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
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बता दें कि यह वही दिनेश फलाहारी हैं जिन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और नहीं पादुका पहनेगे। सूट न 17 की तरफ से कहा गया कि सभी केस को उनके सूट मेँ निहित कर दिया जाय जिस पर अन्य पक्षकार अपना जबाब अगली तारीख़ पर देंगे। आज हाईकोर्ट में सूट नंबर 15 पर अमेटमेंट पर बहस हुई, दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 5 मार्च की डेट लगा दिया है।