Edited By Mamta Yadav,Updated: 13 Jul, 2022 09:19 PM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या के संत जगद्गुरू परमहंस आचार्य की याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। आचार्य ने भगवा वस्त्र पहने हुए धर्मदंड के साथ ताजमहल में प्रवेश की अनुमति मांगी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और...
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या के संत जगद्गुरू परमहंस आचार्य की याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। आचार्य ने भगवा वस्त्र पहने हुए धर्मदंड के साथ ताजमहल में प्रवेश की अनुमति मांगी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख पांच सितंबर तय की।
याचिका के मुताबिक, जगद्गुरू परमहंस आचार्य ने 26 अप्रैल को ताजमहल में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन्हें इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखा था और उनके पास धर्मदंड था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें आरोप था कि 26 अप्रैल को जब वह ताजमहल गए तो उन्हें परिसर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्र पहना हुआ था। इसके बाद परमहंस आचार्य और एक अन्य वादी धर्मेंद्र गोस्वामी ने दो मई को ताजमहल में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया।