पर्ल्स एग्रो लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, धोखाधड़ी के शिकार 1.10 लाख लोगों की रकम होगी वापस!

Edited By Ramkesh,Updated: 19 Jun, 2024 01:02 PM

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पर्ल्स एग्रो लिमिटेड कंपनी में डूबी रकम को वापस दिलाने के लिए प्रदेश के  1.10 लाख लोगों का डाटा सेबी को भेज दिया है। इसमें 19 हजार रुपये तक की रकम गंवाने वालों को पहले चुना गया है। इसके बाद उससे ज्यादा का नुकसान उठा...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पर्ल्स एग्रो लिमिटेड कंपनी में डूबी रकम को वापस दिलाने के लिए प्रदेश के  1.10 लाख लोगों का डाटा सेबी को भेज दिया है। इसमें 19 हजार रुपये तक की रकम गंवाने वालों को पहले चुना गया है। इसके बाद उससे ज्यादा का नुकसान उठा चुके लोगों को राहत दिलाई जाएगी।

आप को बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया और धोखाधड़ी करने वाली फाइनेंस कंपनियों के शिकार बने लोगों को राहत दिलाने का काम इसके जरिए शुरू किया। इस साल 4 जून तक 1.10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर पीएसीएल कंपनी में पैसा लगाने के बाद धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। संस्थागत वित्त विभाग ने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का पूरा ब्योरा सेबी को भेजा और फंसी रकम दिलाने का आग्रह किया। यूपी के इन निवेशकों की लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की रकम कंपनी में फंसी है।

गौरतलब है कि पर्ल्स एग्रो लिमिटेड ने आकर्षक ब्याज के साथ साथ जमीन को उपभोक्ताओं को लालच दिया।  दिल्ली, समेत कई राज्यों में  निवेशकों को पैसा दोगुना-तिगुना करने का झांसा दिया। अपने लाखों एजेंटों के जरिए यह भरोसा दिलाया कि अगर पैसा नहीं मिला तो मनचाही जगह पर जमीन दी जाएगी। कंपनी ने देश भर में लाखों एकड़ जमीन भी खरीद ली। जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने निवेशकों को धन वापसी कराने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई।कमेटी ने कंपनी की जमीन बेच कर निवेशकों को अलग-अलग चरणों में रकम दिलाने की संस्तुति की।

सरकार ने पहले 5000 रुपये तक की चोट खाने वालों का राहत दी गई। उसके बाद 7000 रुपये तक, फिर 10 हजार तक से लेकर 19 हजार तक की रकम का नुकसान उठाने वाले निवेशकों की डूबी रकम वापस कराई गई। इसी क्रम में यूपी सरकार ने धन हड़पने वाली कंपनियों के शिकार लोगों को राहत दिलाने के लिए जमाकर्ता हित संरक्षण ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया। इसमें पीएसीएल के साथ-साथ अन्य गड़बड़ी करने वाली वित्तीय कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। सेबी ने अब तक 20,84,635 पीड़ितों को दिलाई राहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली समेत पूरे देश के उन 20,84,635 लोगों को राहत दिलाई है जिन्होंने अधिकतम 19 हजार रुपये तक की रकम गंवा दी। इसके लिए उन्हें 1021.84 करोड़ रुपये वापस किए गए।

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