Edited By Ajay kumar,Updated: 09 Apr, 2023 05:07 PM

प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी दिल खोलकर चुनाव में खर्च कर सकेंगे। वर्ष 2017 के की चुनाव तुलना में इस बार चुनाव खर्च की सीमा बढ़ गई है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव खर्च की सीमा बीते 30 ने अगस्त 2022 में तय कर दी थी।
लखनऊः प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी दिल खोलकर चुनाव में खर्च कर सकेंगे। वर्ष 2017 के की चुनाव तुलना में इस बार चुनाव खर्च की सीमा बढ़ गई है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव खर्च की सीमा बीते 30 ने अगस्त 2022 में तय कर दी थी। इस सिलसिले में आदेश भरी जारी हुए थे। इस आदेश के तहत ही इस बार प्रत्याशी चुनाव में खर्च कर सकेंगे। वर्ष 2017 की तुलना में इस बार 80 से कम वार्ड वाले नगर निगमों में महापौर के प्रत्याशी अधिकतम 35 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, जबकि पिछले चुनाव में अधिकतम खर्च सीमा 20 लाख थी। इसी तरह, इस बार 80 या इससे अधिक वार्ड वाले नगर निगमों के महापौर प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

पिछले चुनाव में कितनी थी अधिकतम खर्च सीमा
वर्ष 2017 में अधिकतम खर्च सीमा 25 लाख थी। इस बार के चुनाव में सभी तरह के नगर निगमों में पार्षदों के लिए अधिक खर्च सीमा तीन लाख निर्धारित है, जबकि यह वर्ष 2017 में यह दो लाख थी। इसी तरह, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्षों की अधिकतम खर्च सीमा भी पिछले चुनाव से बढ़ गई है। इस बार 25 से 40 वार्ड वाले नगर पालिका परिषदों में अध्यक्षों के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा नौ लाख निर्धारित है, जबकि पिछले चुनाव में यह छह लाख थी। 41 से 55 वार्ड वाले नगर पालिका परिषद अध्यक्षों के लिए अधिकतम खर्च सीमा 12 लाख रुपये निर्धारित है। वर्ष 2017 में यह आठ लाख थी। नगर पालिका सदस्यों के लिए इस बार अधिक खर्च सीमा दो लाख निर्धारित है, पिछले चुनाव में यह डेढ़ लाख रुपये थी।

जल्द जारी होगी चुनाव की अधिसूचना-
चुनाव के तैयारी पूरी कर चुके राज्य निर्वाचन आयोग की नजर सीटों के आरक्षण को लेकर जारी होने वाली अंतिम सूची पर है। अंतिम सूची जारी होते हुए आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शासन की ओर से आरक्षण की सूची एक-दो दिन में जारी होने की संभावना है। नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा इस बार डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये निर्धारित की गई है, जबकि नगर पंचायत सदस्यों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई है।