Edited By Umakant yadav,Updated: 27 May, 2020 06:48 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने हत्या व जानलेवा हमला करने के आरोपी बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत की सशर्त जमानत...
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने हत्या व जानलेवा हमला करने के आरोपी बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत की सशर्त जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है।
बता दें कि बाहुबली पूर्व सांसद पर जौनपुर शाहगंज रेलवे स्टेशन पर फायरिंग कर एक कांस्टेबल की हत्या तथा कई लोगों को घायल कर मारपीट करने के आरोपी अपने ड्राइवर को छुड़ाकर ले जाने का आरोप है। जिसको लेकर एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट प्रयागराज में मुकदमा चल रहा है।
याची 23 साल से जमानत पर रिहा था। पेशी पर उपस्थित न होने व सुनवाई में बाधा डालने के कारण ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। कोर्ट के आदेश से समर्पण करने के बाद बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव जेल में बंद थे। इसी क्रम में सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए की कोर्ट ने जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है।