UP में मौत का बुखार! 20 दिन के अंदर 4 लोगों की मौत के बाद इस गांव में दहशत भरा माहौल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Oct, 2023 08:31 AM

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Firozabad News: उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के जसराना के गांव झपारा में बुखार के चलते 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। यहां 20 दिन के अंदर 4 लोगों की मौत के बाद गांव में दहशत भरा माहौल है। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विमल उपाध्याय गुरुवार को हुई...

Firozabad News: उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के जसराना के गांव झपारा में बुखार के चलते 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। यहां 20 दिन के अंदर 4 लोगों की मौत के बाद गांव में दहशत भरा माहौल है। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विमल उपाध्याय गुरुवार को हुई महिला की मौत की जानकारी मिलने पर गांव में पहुंचे और लोगों का परीक्षण कर दवा का वितरण किया। इस दौरान रक्त का नमूना लेने के साथ ही साफ सफाई रखने को कहा।

20 दिन के अंदर 4 लोगों की बुखार से मौत
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, झपारा निवासी महेश यादव (55) पुत्र फूलन सिंह को एक सप्ताह पूर्व बुखार आने पर परिजनों ने उनका उपचार जसराना में करवाया। आराम नहीं मिला तो शिकोहाबाद ले गए। हालत बिगड़ी तो उसको आगरा में भर्ती कराया गया। जहां बुधवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी का भी आगरा में उपचार चल रहा है। झपारा निवासी राजेंद्र सिंह की पत्नी सोमवती (56) का भी बुखार आने पर आगरा में उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उसकी मौत गुरुवार को हो गई।

बुखार से 2 दिन में 2 मौतें होने से गांव में दहशत भरा माहौल
बताया जा रहा है कि बुखार से दो दिन में दो मौतें होने से गांव में दहशत भरा माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि झपारा के मौहल्ला घडा में ही 60 से अधिक लोग बीमार हैं। अधिकांश का उपचार झोलाछापों के यहां चल रहा है। कई मरीज आगरा में भर्ती है। ग्रामीणों ने बताया कि 20 दिन पूर्व गांव के वीरेश, 10 दिन पूर्व मान सिंह की पत्नी रक्षा देवी की बुखार से मौत हो चुकी है।

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इलाहाबाद HC ने जमानत याचिका उचित अदालत में पेश करने का दिया निर्देश
​​​इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत की अर्जी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया, जिससे मुख्य न्यायाधीश एमपी-एमएलए के आपराधिक मामले देखने वाली उचित अदालत के समक्ष नामित कर सकें। यह जमानत याचिका मऊ जिले के राम सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दायर की गई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने यह आदेश उस समय पारित किया जब प्रदेश के अपर महाधिवक्ता की ओर से इस मामले के न्यायिक क्षेत्र के पहलू को लेकर यह कहते हुए आपत्ति की गई कि चूंकि यह मामला एक पूर्व विधायक से जुड़ा है, इस पर सांसद-विधायक के मामले देखने वाली अदालत द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए।

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