Edited By Anil Kapoor,Updated: 02 Mar, 2023 09:06 AM
अदालत (Court) द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) की विधायकी रद्द हो चुकी है। अब रामपुर (Rampur) की चमरव्वा विधानसभा...
रामपुर(रवि शंकर): अदालत (Court) द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) की विधायकी रद्द हो चुकी है। अब रामपुर (Rampur) की चमरव्वा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान (Naseer Ahmed Khan) को भी अदालत (Court) से सम्मन जारी हुए हैं। मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ है। जिसमें आजम खान (Azam Khan) के दूसरे बेटे अदीब आजम खान उनकी बहन और आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान (Naseer Ahmed Khan) को अदालती कार्रवाई में पिछले काफी समय से पेश न होने के चलते यह सम्मन जारी किया गया है। 4 तारीख को इस मामले में अदालत में सुनवाई होनी है। चर्चा है कि अब आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के बाद सपा के तीसरे विधायक पर भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, इस विषय पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 312/19 थाना अजीम नगर का है, जो शत्रु संपत्ति से संबंधित है।उसमें अभियुक्त गण लोगों ने फर्जी कागजात तैयार करके उसको लिया गया था, जिसमें संबंधित मुकदमा कायम हुआ था। उस पत्रावली में 13 लोग मुलजिम है 6 लोग आ रहे थे हाजिरी माफी भी आ रही थी और जो लोग नहीं आ रहे हैं जो मुकदमा है उसमें माननीय अलाहाबाद के द्वारा 1 साल के अंदर निस्तारित करने के लिए आदेश भी दिया जा चुका है, पत्रावली जो है 312/19 वो कल 28 तारीख को तिथि नियत थी।
बताया जा रहा है कि अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी द्वारा माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि कुछ अभियुक्त गढ़ हाजिर हैं और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा साल भर के अंदर निस्तारित के आदेश है। माननीय न्यायालय द्वारा जो अभियुक्त गण नहीं आ रहे थे उनके विरोध सम्मन जारी किया गया है और तिथि 04/03/2023 नियत की गई है। जो अभियुक्त गैरहाजिर थे जो लोग नहीं आए थे जिनकी हाजिरी माफी नहीं आई थी उसमें नसीर अहमद खान, मुस्ताक सिद्दीकी, निखत अखलाक, अदीब आजम खान, जियाउर रहमान सिद्दीकी और सलीम कासिम यह लोग नहीं आ रहे थे और लोग या तो हाजिरी माफी आ रही है या वह उपस्थित हो रहे हैं तो इसी को देखते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त गणों को सम्मन जारी किया है और 4 तारीख की तिथि नियत की गई।
यह शत्रु संपत्ति कहां है? जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में है या यूट्रस के अंदर है?
यह शत्रु संपत्ति कहां है, जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में है या यूट्रस के अंदर है। इस पर अभियोजन अधिकारी ने बताया उस पत्रावली में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी अभियुक्त विधि वक्त मानते हुए मुलजिम बनाया गया है तो शत्रु संपत्ति भी वहीं पर ही है। इसमें आरोपी आजम खान भी है और अब्दुल्लाह आजम खान भी है।
सम्मन का मतलब क्या होता है?
सम्मन का मतलब क्या होता है। इस पर अभियोजन अधिकारी ने बताया सम्मन का मतलब होता है कि आप पर चार्ज शीट आई है आपको मालूम है आपने जमानत कराया है। 28 तारीख का नोटिस हैं आप आ नहीं रहे हैं इसलिए संबंध जारी होता है अगर संबंध पर भी नहीं आएंगे तो बीडब्ल्यू जारी होगा और बीडब्ल्यू भी जारी नहीं होगी तो माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया जाएगा। क्योंकि पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 1 साल के अंदर निस्तारित किए जाने का आदेश है और पिछले साल का आदेश है इसमें अब 4 तारीख लगी है।