बागपत:बच्ची से दुष्कर्म मामले में अदालत ने महज 5 दिन में सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Ajay kumar,Updated: 30 Nov, 2019 07:23 PM

court sentenced to life imprisonment in just 5 days in rape case

देश में आजकल हो क्या रहा है, लोगों में इन्सानियत नाम की चीज ही नहीं रही है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 27 साल की एक पशु चिकित्सक के साथ कथित तौर पर हुए रेप के बाद युवती...

बागपत: देश में आजकल हो क्या रहा है, लोगों में इन्सानियत नाम की चीज ही नहीं रही है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 27 साल की एक पशु चिकित्सक के साथ कथित तौर पर हुए रेप के बाद युवती को जिंदा जला दिया। यहां यूपी के संभल में भी एक युवती का रेप के बाद उसे आग के हवाले कर दिया और आज उसके भी दम तौड़ देने की घटना के बाद जहां देश भर से लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एडीजे प्रथम कोर्ट ने एक तीन साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में महज पांच दिन में सुनवाई पूरी कर मिसाल पेश की है। कोर्ट ने आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

बता दें कि बागपत जनपद में तीन साल की मासूम चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में रिकॉर्ड पांच दिन में सुनवाई पूरी कर आज कोर्ट आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत पांच दिन में फैसला आने का यह देश का पहला मामला कहा जा रहा है, यानी ऐसा फैसला जिसमें महज पांच दिन की सुनवाई के बाद छठे दिन फैसला आ गया। इससे पहले पॉक्सो एक्ट के मामले में औरेया की अदालत ने नौ दिन में फैसला सुनाया था।

नमकीन दिलाने के बहाने लेजाकर किया  दुष्कर्म
छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 सितंबर को तीन साल की बच्ची को उसका चचेरा भाई नमकीन दिलाने के बहाने घर से ले गया था। जिसके बाद युवक बच्ची को जंगल में ले गया जहां पर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। सुचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से 29 अक्तूबर को गिरफ्तार किया और 30 अक्तूबर को जेल भेजा। जिसके बाद 15 नवंबर को विवेचक छपरौली थानाध्यक्ष दिनेश कुमार चिकारा ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। एडीजे प्रथम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम शैलेंद्र पांडेय की कोर्ट में 25 नवंबर को आरोप तय किए।

डीजीसी सुनील कुमार और एडीजीसी राजीव कुमार ने बताया कि केस की रोजाना सुनवाई हुई। 29 नवंबर को पांच दिन में केस की सुनवाई पूरी हो गई। शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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