किशोरी को नलकूप से बांधकर 4 दिन तक रेप करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने दी 15 साल की कैद

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 13 Oct, 2020 11:11 AM

court imprisoned for 15 years for raping for 4 days tied to tube well

उत्तर प्रदेश बांदा जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 15 साल कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की

बांदाः उत्तर प्रदेश बांदा जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 15 साल कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने मंगलवार को बताया, "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी छोटकवा उर्फ तीरथ चतुर्वेदी (30) को 15 वर्षीय किशोरी को नलकूप में बंधक बनाकर तमंचे के बल पर चार दिन तक उससे दुष्कर्म करने का दोषी पाया।

उन्होंने बताया, "यह घटना 23 जून 2013 की शाम की है। किशोरी दोषी की आटा चक्की में गेहूं पिसवाने गयी थी, तभी वह उसे बंधक बनाकर अपने निजी नलकूप ले गया और तमंचे का भय दिखाकर उसके साथ चार दिन तक बलात्कार करता रहा।" एडीजीसी ने बताया कि चौथे दिन किशोरी मौका पाकर दोषी का तमंचा-कारतूस लेकर वहां से भाग गयी और उसे (तमंचा-कारतूस) पुलिस को सौंपकर मामला दर्ज करवाया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए थे।

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