CBI ने मांगी रायबरेली हादसे के आरोपियों की न्यायिक रिमांड

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 02 Aug, 2019 04:12 PM

cbi seeks judicial remand of accused in rae bareli accident

उत्तर प्रदेश में रायबरेली के गुरुबख्शगंज क्षेत्र में रविवार को हुये सड़क हादसे की जांच कर रही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड मांगा ...

रायबरेलीः उत्तर प्रदेश में रायबरेली के गुरुबख्शगंज क्षेत्र में रविवार को हुये सड़क हादसे की जांच कर रही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड मांगा है।

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि क्षेत्र के सुल्तानपुर खेड़ा मोड़ के पास उन्नाव की बलात्कार पीड़तिा के साथ हुए हादसे को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक आशीष कुमार पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास को पेश किया गया। सीबीआई ने इन दोनों को अदालत में पेश करके आईपीसी की धारा 120बी, 302, 307 एवं 506 में पेश कर न्यायिक रिमांड मांगा है। सीबीआई ने इनसे पूछताछ के लिए सात दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगा है।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने इसके साथ ही रायबरेली जेल में निरुद्ध रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह से भी पूछताछ की इजाजत मांगी है। सीबीआई ने एक दूसरी अर्जी में विधायक सेंगर,उनके भाई अतुल के अलावा अभियुक्त वीरेंद्र, विनीत और शैलेन्द्र से भी जेल में पूछताछ की अनुमति मांगी है।

 

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