बुलंदशहर: किरायेदार की हत्या के जुर्म में मकान मालिक समेत तीन को उम्र कैद

Edited By Ramkesh,Updated: 21 Jan, 2021 01:56 PM

bulandshahr three including landlord sentenced to life for murder of tenant

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एडीजे :एससीएसटी, की अदालत ने गुरूवार को किराये दार अखिलेश की हत्या के जुर्म में मकान मालिक पवन, उसके रिश्ते के मामा त्रिलोक और जीतू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 30हजार रूपये का जुर्माना तय किया।

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एडीजे :एससीएसटी, की अदालत ने गुरूवार को किराये दार अखिलेश की हत्या के जुर्म में मकान मालिक पवन, उसके रिश्ते के मामा त्रिलोक और जीतू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 30हजार रूपये का जुर्माना तय किया।

बता दें कि अभियोजन पक्ष ने यहां कहा कि मोहल्ला राधा नगर में अखिलेश पवन के मकान में किराएदार था । किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई । आरोप है कि 25 जून 2009 को पवन ने अपने रिश्ते के मामा त्रिलोक और डगरोली गांव के जीतू के साथ मिलकर अखिलेश की लाठी डंडे वह क्रिकेट के बैट से पिटाई की । अखिलेश की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई । 

वहीं घटना की रिपोर्ट मृतक के बड़े भाई सुनील कुमार ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई जिसमें पवन त्रिलोक और जीतू को नामजद किया गया । पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया । मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट इंदिरा सिंह के न्यायालय में हुई। गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एडीजे ने तीनों को अखिलेश की हत्या का दोषी करार दिया । तीनों को, आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 30 हजार रूपये का जुर्माना किया गया । 
 

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