Bulandshahr News: हत्या के मामले में 4 आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया

Edited By Mamta Yadav,Updated: 23 Aug, 2024 10:58 PM

bulandshahr news 4 accused sentenced to life imprisonment in murder case

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के चार आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के चार आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक चंद्रभान सिंह ने शुक्रवार को बताया कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र स्थित खालौर गांव निवासी सौरभ कुमार नेत्रपाल उर्फ नेता, कपिल एवं मुकेश कुमार ने वर्ष-2020 में गांव खालौर निवासी हृदेश उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या की थी। इस संबंध मे पुलिस ने एक नवंबर 2020 को थाना जहांगीराबाद पर धारा 302/120बी के तहत मुकदमा भादवि पजीकृत कर तथा 06 फरवरी 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था।

इस अभियोग को पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 12 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप आज 23 अगस्त 2024 को विद्वान न्यायाधीश अभिमन्यु सिंह न्यायालय एडीजे–04 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सौरभ कुमार, 2. नेत्रपाल उर्फ नेता, 3. कपिल व 4. मुकेश कुमार को आजीवन सश्रम कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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