Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 29 Apr, 2023 03:37 PM

गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बाद बसपा सांसद अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोषी करार कर दिया है। अफजाल अंसारी कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। सजा ऐलान के बा...
गाजीपुर: गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बाद बसपा सांसद अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोषी करार कर दिया है। अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है। ऐसे में अफजाल की सांसदी भी चली गई है। इससे पहले माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के लगभग 16 साल के पुराने मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी ठोका है।
कृष्णानंद राय हत्याकांड: मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रूपए का जुर्माना
एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था। न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था। ऐसे फैसले के लिए 29 अप्रैल को तारीख नियत की गई थी। वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।
क्या है मामला?
29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो भाजपा विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी।