Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 17 Nov, 2022 10:42 AM

सपा के कद्दावर नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन मुश्किलें आजम खान का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। दरअसल...
रामपुर: सपा के कद्दावर नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन मुश्किलें आजम खान का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। दरअसल, अब आजम खान के खिलाफ एक और शिकायत की गई है। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की है कि आजम खान सजायाफ्ता हैं, लिहाजा उनसे वोट देने का अधिकार छीना जाना चाहिए।
एसडीएम सदर को आकाश सक्सेना ने पत्र लिखकर कहा कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने तीन वर्ष की जेल और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जिसके बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई और इसी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 का हवाला देते हुए कहा है कि इसके तहत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। पत्र में आगे लिखा गया कि आजम खान सजायाफ्ता हैं, लिहाजा उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाना चाहिए।
जानने योग्य है कि समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और रामपुर से लगातार 10 बार विधायक बने आजम खान के के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा था। इस मामले में करीब तीन साल तक कोर्ट में केस चला। हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया। उन्हें तीन साल की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस सजा के ऐलान के साथ ही उन्हें कोर्ट कस्टडी में ले लिया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिली और वे कोर्ट से बाहर आ गए। गौरतलब है कि जिस हेट स्पीच केस में आजम खान को सजा हुई है, उसकी शिकायत आकाश सक्सेना ने ही की थी।