Edited By Mamta Yadav,Updated: 17 Jan, 2025 11:54 PM
उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने टोल कर्मियों से मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया हैं। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट...
Bareilly News: उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने टोल कर्मियों से मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया हैं। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार टोल टैक्स राष्ट्रीय हित में वसूलती है। उससे हाइवे और ब्रिज बनते हैं। ऐसे में टोल नहीं देना राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना होगा। आरोपियों द्वारा एक तरह से राज्य सरकार की सत्ता को चुनौती दी गयी है।”
कोर्ट ने पूरी घटना के लिए सरकार के लिए खुली चुनौती माना
गौरतलब है कि टोल कर्मियों के साथ मारपीट की यह घटना बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे परथाना भोजीपुरा टोल प्लाजा की है। जहां अब से 6 साल पहले साल 2019 में इलाके के ही कुछ दबंगों ने टोल ना देने को लेकर पहले टोल कर्मियों से विवाद किया और फिर उन्हें बुरी तरह दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। आरोप है कि दबंगो की पिटाई से पांच टोलकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिस पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पूरी घटना के लिए सरकार के लिए खुली चुनौती माना और इसके बाद न्यायाधीश ने सनी, रजत, विनोद मौर्य, अंकित भारती और सुमित नाम के पांचो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत में सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अदालत के भीतर ही बिलखकर रोने लगे आरोपी
वहीं अदालत में सजा सुनाए जाने के बाद पांचो आरोपी अपने गुनाहों पर पश्चाताप करते हुए अदालत के भीतर ही बिलखकर रोने लगे। फिलहाल अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।