अतुल सुभाष केस में नया अपडेट, पत्नी निकिता सिंघानिया और साले को मिली जमानत

Edited By Ramkesh,Updated: 04 Jan, 2025 07:02 PM

atul subhash suicide case wife nikita singhania and brother in law get bail

बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष केस में बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता सिंघानिया (पत्नी), निशा सिंघानिया (सास) और अनुराग सिंघानिया (साला) को जमानत दे दी।

Atul Subhash Suicide: बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष केस में बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता सिंघानिया (पत्नी), निशा सिंघानिया (सास) और अनुराग सिंघानिया (साला) को जमानत दे दी। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड को लेकर महिला सुरक्षा कानून के दुरुपयोग को लेकर देश भर में सवाल उठे थे। इस घटना में  भाई की तहरीर पर BNS की धारा 108 और 3(5) के तहत निकिता सिंघानिया, उसकी मां, भाई और अंकल का नाम पर केस दर्ज किया गया था।

आप को बता दें कि बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ कर सुसाइड कर लिया था। जिसमें उसने शादी के बाद जारी तनाव और उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों तथा उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदार एवं उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा प्रताड़ित किए जाने का विस्तृत विवरण दिया है। पुलिस ने बताया कि सुभाष का शव मंजूनाथ लेआउट क्षेत्र में स्थित उनके आवास पर फंदे से लटका मिला। उनके कमरे में एक तख्ती भी लटकी मिली जिसमें लिखा था ‘‘न्याय मिलना बाकी'' है।

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