Edited By Ramkesh,Updated: 03 Jan, 2025 03:09 PM
कासगंज के तिरंगा यात्रा में मारे गए चंदन गुप्ता मर्डर केस में NIA की स्पेशल कोर्ट ने आज 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। लगभग 7 साल के बाद चंद को NIA की स्पेशल कोर्ट से न्याय मिला है।
लखनऊ: कासगंज के तिरंगा यात्रा में मारे गए चंदन गुप्ता मर्डर केस में NIA की स्पेशल कोर्ट ने आज 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। प्रत्येक आरोपी पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
आप को बता दें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सरकारी वकीलों के मुताबिक, 26 जनवरी, 2018 की सुबह चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में जा रहा था। जैसे ही जुलूस तहसील रोड पर जीजीआईसी के फाटक के पास पहुंचा, सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों के एक समूह ने रास्ते पर जुलूस रोक दिया।
जब चंदन गुप्ता ने इसको लेकर आपत्ति की, तो स्थिति बिगड़ गई और इन आरोपियों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव करने के साथ गोली चलानी शुरू कर दी। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चला दी जिससे चंदन घायल हो गया। चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना ले गए जहां से उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरे शहर में दंगा हो गया था। इस मामले में चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने थाना कासगंज में आरोपी सलीम सहित 20 नामजद एवं अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराई थी।