ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को SC से बड़ी राहत, यूपी में दर्ज सभी मामलों में जमानत की मंजूर

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Jul, 2022 05:21 PM

alt news co founder mohammad zubair gets relief from supreme court

उच्चतम न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर बड़ी राहत दी है।  उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में बुधवार को जमानत मंजूर की। उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अगर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के...

लखनऊ: उच्चतम न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर बड़ी राहत दी है।  उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में बुधवार को जमानत मंजूर की। उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अगर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

पीठ ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राजधानी की पटियाला हाउस अदालत में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 20,000 रुपये का एक मुचलका (जमानत बॉड) जमा करने के बाद जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में जमानत पर रिहा किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया और उन्हें दिल्ली पुलिस के एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई मौजूदा प्राथमिकी के साथ जोड़ दिया।

 

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