69000 शिक्षक भर्ती: SC ने HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में दखल देने से किया इनकार

Edited By Ajay kumar,Updated: 07 Jul, 2020 07:24 PM

69000 teachers recruitment sc dismisses the petition filed for wrong questions

69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। गलत प्रश्रों के विवाद पर रिषभ मिश्रा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली: 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आंसर सीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में दखल देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत देते हुए इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। बता दें कि एक ही प्रश्न के बहुविकल्प उत्तर में से एक से ज़्यादा विकल्प सही होने से ये विवाद उठा था। ऐसे प्रश्नों और उत्तरों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आंसर सीट विवाद मामले में यूपी सरकार को राहत दी थी। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार द्वारा आठ मई 2020 को घोषित परीक्षा परिणाम पर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ प्रश्नों एवं उत्तर कुंजी पर भ्रम की स्थिति होने से पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रश्नपत्र की जांच के लिए यूजीसी पैनल को भेजने के लिए कहा था। इस फैसले पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने रोक लगा दी थी।

डिविजन बेंच ने लगाई थी रोक
12 जून को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एकल खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 जून को सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसे डिविजन बेंच ने पलट दिया था। डिविजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 


 

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