शाही ईदगाह विवाद: मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर SC का रोक लगाने से इनकार

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Sep, 2024 01:35 PM

shahi idgah dispute muslim side gets a big blow from sc

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शाही ईदगाह विवाद से जुड़े उस मामले को खारिज कर दिया है। जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जबकि हिन्दू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अब इस मामले की...

मथुरा/ नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शाही ईदगाह विवाद से जुड़े उस मामले को खारिज कर दिया है। जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जबकि हिन्दू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अब इस मामले की सुनवाई  4 नवम्बर को होगी।

दरअसल, मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका अधिवक्ता आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने एक अगस्त को मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और व्यवस्था दी थी कि शाही ईदगाह के ‘धार्मिक चरित्र' को निर्धारित करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया था कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को लेकर विवाद से संबंधित हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और इसलिए वे स्वीकार्य नहीं हैं।

 गौरतलब है कि साल 1991 का यह अधिनियम देश की स्वतंत्रता के दिन मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। केवल राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। हिंदू पक्ष द्वारा दायर किए गए मामलों में औरंगज़ेब युग की शाही ईदगाह मस्जिद को ‘हटाने' की मांग की गई है। उनका दावा है कि यह एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी, जो कभी वहां था। 

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