लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर SC में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

Edited By Ramkesh,Updated: 19 Jan, 2023 01:52 PM

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Lakhimpur Kheri violence case खीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील ने जमानत का विरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार की...

लखीमपुर खीरी / नयी दिल्ली: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील ने जमानत का विरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी हिंसा हिंसा एक जघन्य अपराध है ऐसे में अपराधी को जमानत देना समाज में गलत संदेश जाएगा। हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का बृहस्पतिवार को विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में कहा कि यह अपराध घिनौना एवं गंभीर है। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ से कहा कि अपराध गंभीर है।

गौरतलब है कि तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में उस समय हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए थे, जब किसान क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा भी सवार था। घटना से आक्रोशित किसानों ने एसयूवी के चालक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट पीटकर जान ले ली थी। हिंसा में एक पत्रकार भी मारा गया था।

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लखनऊ: युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने दिग्गज पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) पर लगाए गए आरोपों को संज्ञान में लेते हुए अगले 72 घंटों में स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा, 'पहलवानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष और कोच पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न एवं महासंघ के कामकाज में कुप्रबंधन के आरोपों पर WFI से स्पष्टीकरण मांगा है और अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।' 

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