हाईकोर्ट ने दिया आदेश, UP के सभी धार्मिक स्थलों पर लाऊडस्पीकरों के बजाने पर रोक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Jan, 2018 01:23 AM

high court ordered up stop the loudspeakers on all religious sites

उत्तर प्रदेश (यू.पी.) सरकार ने सूबे के सभी धार्मिक स्थलों पर लाऊडस्पीकरों के बजाने पर रोक लगाने का आदेश जारी दिया है।  हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आई.जी. (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के एस.एस.पी. और एस.पी. को आदेश जारी कर धार्मिक स्थलों पर...

लखनऊ(अभिषेक): उत्तर प्रदेश (यू.पी.) सरकार ने सूबे के सभी धार्मिक स्थलों पर लाऊडस्पीकरों के बजाने पर रोक लगाने का आदेश जारी दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आई.जी. (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के एस.एस.पी. और एस.पी. को आदेश जारी कर धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति बजने वाले लाऊडस्पीकर पर रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में मंदिर और मस्जिद में बजने वाले लाऊडस्पीकर को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोइन की खंडपीठ ने यू.पी. के मुख्य सचिव, गृह सचिव और राष्ट्रीय हरित प्रधिकरण (एन.जी.टी.) को तलब किया था। 

हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक रूप से लाऊडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाऊडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है तो फिर यू.पी. सरकार इसका पालन क्यों नही कर रही है। हाईकोर्ट के सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए सर्कुलर जारी कर किया है। सर्कुलर के मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाऊडस्पीकर की अनुमति प्रशासन से 15 जनवरी तक प्राप्त करनी होगी, नहीं तो 20 जनवरी के बाद बिना अनुमति बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर लिया जाएगा। 

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