Edited By Anil Kapoor,Updated: 18 Mar, 2025 07:10 AM

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की एक अदालत ने 13 वर्षीय लड़के से कुकृत्य के बाद उसकी हत्या करने के 20 वर्ष पुराने मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला न्यायाधीश-16 जुनैद मुजफ्फर की अदालत ने...
Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की एक अदालत ने 13 वर्षीय लड़के से कुकृत्य के बाद उसकी हत्या करने के 20 वर्ष पुराने मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला न्यायाधीश-16 जुनैद मुजफ्फर की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
जानिए, क्या था पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 19 नवंबर 2004 को जिले के साहिबाबाद थानाक्षेत्र में हुई। उन्होंने बताया कि 13 वर्षीय लड़के को उसके जानने वाले 4 लोग आकिल, फहीम, मनोज और डिंपल साथ खेलने के बहाने अपने साथ ले गए और लड़का जब देर रात तक घर नहीं लौटा, तो उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अगले दिन एक खेत में लड़के का शव बरामद किया था।
कुकृत्य के बाद हत्या के 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
शर्मा ने बताया कि जांच के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने कुकृत्य और हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि सोमवार को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।