Edited By Jagdev Singh,Updated: 17 Jul, 2019 04:29 PM
झारखंड हाईकोर्ट में सरायकेला माॅब लिंचिंग मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश एचसी मिश्रा और दीपक रौशन की खंडपीठ में सरकार की ओर से इस मामले को लेकर जवाब पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर संतुष्टि जाहिर की...
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सरायकेला माॅब लिंचिंग मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश एचसी मिश्रा और दीपक रौशन की खंडपीठ में सरकार की ओर से इस मामले को लेकर जवाब पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर संतुष्टि जाहिर की है। वहीं कोर्ट ने सरकार को 31 जुलाई को अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।
सरायकेला मामले में सरकार ने कोर्ट को बताया कि मॉब लिंचिंग के इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई है। अबतक 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस घटना की एसडीएम से जांच कराई गई है। जांच में दोषी अधिकारी पाए गए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
सरायकेला के धातकीडीह में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने तबरेज अंसारी नामक युवक को बुरी तरह से पीट डाला था। बाद में इलाज के दौरान उसकी सदर अस्पताल में मौत हो गई थी। सरायकेला मामले को लेकर रांची में 5 जुलाई को आयोजित न्याय सभा के बाद उपद्रव हुआ था। एकरा मस्जिद के पास दो छात्रों को चाकू से घायल कर दिया गया था।
इस मामले में खंडपीठ ने पूछा कि पुलिस अभी तक क्या कर रही है। इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस दौरान अदालत ने सरकार को 31 जुलाई तक फिर जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता शमशेर आलम सहित कई लोगों के खिलाफ 307 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।