नैनीताल HC ने डीडीओ कार्यालय के प्रधान लिपिक को पुन: सेवा में किया बहाल

Edited By Nitika,Updated: 30 Nov, 2020 02:49 PM

hc reinstated head clerk of ddo office

उत्तराखंड में नानीताल हाईकोर्ट ने अगस्त्य मुनि स्थित जिला विकास कार्यालय (डीडीओ) में तैनात कुवंर सिंह रावत को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है और याचिकाकर्ता को वेतन का लाभ भी दिया है।

 

नैनीतालः उत्तराखंड में नानीताल हाईकोर्ट ने अगस्त्य मुनि स्थित जिला विकास कार्यालय (डीडीओ) में तैनात कुवंर सिंह रावत को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है और याचिकाकर्ता को वेतन का लाभ भी दिया है।

रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि में डीडीओ कार्यालय में प्रधान लिपिक कुंवर सिंह रावत ने याचिका दाखिल कर कहा कि वह 2015 में पक्षाघात का शिकार हो गए थे। सरकार ने उन्हें 2018 में बैड एंट्री देते हुए 2019 में अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया। सरकार के इस कदम को उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश लोकपाल सिंह की पीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार का यह कदम असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, शारीरिक रूप से अक्षम सरकारी से सेवक को पद से हटाया नहीं जा सकता है।

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसके पोस्ती एवं आशुतोष पोस्ती ने बताया कि मामले की सुनवाई कल न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की पीठ में हुई। अदालत ने अंत में सरकार के आदेश को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस अवधि का वेतन का लाभ भी दिया है।
 

Related Story

    Trending Topics

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!