उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में पिछले वर्ष दिए अपने आदेश को लिया वापस

Edited By Ramanjot,Updated: 02 Aug, 2022 04:18 PM

court withdrew its order given last year in contempt case

अवमानना का यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी से जुड़ा है और भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से (वापसी की) अर्जी दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया।

देहरादूनः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में पिछले वर्ष 17 नवंबर को दिए गए अपने एक आदेश को वापस (रिकॉल) ले लिया है।

अवमानना का यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी से जुड़ा है और भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से (वापसी की) अर्जी दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की ओर से 29 जुलाई को पारित आदेश में कहा गया था,‘‘रिकॉल अर्जी के समर्थन में दाखिल किए गए हलफनामे में जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए 17.11.2021 के आदेश को वापस लिया जाता है।'' अदालत ने कहा, ‘‘वापसी के आवेदन को स्वीकार किया जाता है।''

यह मामला 20 फरवरी 2019 का है जब न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकल पीठ ने सीएटी के तत्कालीन अध्यक्ष रेड्डी को दीवानी अवमानना नोटिस जारी किया था। चतुर्वेदी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 19.6.2017 और 21.8.2018 के आदेश की ‘‘जानबूझ कर आज्ञा नहीं मानने'' पर अवमानना याचिका दाखिल की थी।

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