कोविड से मृत कर्मचारियों को 50 लाख की सहायता देगा ग्राम विकास विभाग, आदेश जारी

Edited By Ramkesh,Updated: 08 May, 2021 08:52 PM

v dto provide 50 lakh assistance to deceased employees from kovid order issued

कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डाल कर ड्यूटी कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास ने अपने कर्मचारियों को कोविड ड्यूटी में कोरोना से मौत पर 50 लाख की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी कर दिया है।...

लखनऊ: कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डाल कर ड्यूटी कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास ने अपने कर्मचारियों को कोविड ड्यूटी में कोरोना से मौत पर 50 लाख की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी कर दिया है। मृतक कर्मचारी के परिजनों को एक एकमुश्त 50 लाख रुपए ग्राम विकास विभाग देगा।
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ग्राम विकास विभाग के मुताबिक यह लाभ सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मियों के आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। इस राशि को लेने के लिए उसके परिजनों को कोविड संक्रमण से मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए जिला अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होगी। फिलहाल अभी तक केवल ग्राम विकास विभाग ने ही अपने कर्मचारियों के लिए ही यह आदेश जारी किया है।

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