Edited By Ajay kumar,Updated: 04 Sep, 2019 12:29 PM
उत्तर-प्रदेश में वकीलों के दो संगठनों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट ने कख्त नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि पूरा न्यायिक सिस्टम बंधक बनकर रह गया है।
नई दिल्ली: उत्तर-प्रदेश में वकीलों के दो संगठनों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट ने कख्त नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि पूरा न्यायिक सिस्टम बंधक बनकर रह गया है। लखनऊ में एजूकेशन सर्विस ट्रिब्यूनल स्थापित करने की मांग को लेकर वकील हड़ताल पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 10 लाख मामले लंबित हैं। दोनों संगठनों के पदाधिकारी जिम्मेदार रवैया दिखाएं, क्योंकि अदालते न्याय देने के लिए होती हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए अदालतों के दरवाजे बंद नहीं हो सकते। क्योकि उनका जीवन या संपत्ति खतरे में होती है। हड़तालों का कारण इलाहाबाद के बजाय लखनऊ में एजूकेशन ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए जारी किया गया एक आदेश था।