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हेड रेडियो ऑपरेटर के पदों पर जल्द नए सिरे से Exam कराएगा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, जानिए कब जारी करेगा नोटिफिकेशन

Edited By Ramkesh,Updated: 16 Jan, 2025 03:09 PM

up police recruitment board will soon conduct re exam for the posts

उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड रेडियो ऑपरेटर के पदों के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश पर निरस्त की गई भर्ती परीक्षा को नए सिरे से भर्ती बोर्ड आयोजित करेगा। इसे लेकर जल्द ही विभाग नोटिस जारी करेगा। Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड रेडियो ऑपरेटर के पदों के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश पर निरस्त की गई भर्ती परीक्षा को नए सिरे से भर्ती बोर्ड आयोजित करेगा। इसे लेकर जल्द ही विभाग नोटिस जारी करेगा। Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

936 पदों के लिए बोर्ड ने आयोजित की थी परीक्षा 
बोर्ड ने अभ्यर्थियों को बताया कि उ0प्र0 पुलिस रेडियो संवर्ग में हेड आपरेटर/हेड आपरेटर (मेकैनिकल) के 936 पदों के लिए 30 एवं 31 जनवरी 2024 को आयोजित की गई परीक्षा के संदर्भ में अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा की गई याचिका रिट A सं० 4610 (2024) में मा0 उच्च न्यायलय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के दिनांक- 08.01.2025 के आदेश के अनुपालन में हेड ऑपरेटर/हेड ऑपरेटर (मकैनिकल) भर्ती परीक्षा का पुनः आयोजन यथाशीघ्र करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आगामी छः (6 ) माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने रद्द की थी परीक्षा 
बोर्ड द्वारा जनवरी/फरवरी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित अर्ह अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उक्त के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर अलग से जारी की जाएगी। दरअसल, 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई हेड रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की सिंगल बेंच ने सुनाया था। बता दें कि बीते साल 30 और 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हेड रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।

शैक्षिक योग्यता को लेकर उठा था विवाद 
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भर्ती बोर्ड ने शैक्षिक योग्यता के मामले में गलत निर्णय लिया था, क्योंकि 3 वर्षीय डिप्लोमा को 4 वर्षीय डिग्री के समकक्ष नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए बीटेक डिग्री धारकों को मानवता के आधार पर इस नई भर्ती में शामिल किया जाए और उनकी उम्र की सीमा को दरकिनार किया जाए।  फिलहाल वर्तमान में, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और जल्द ही छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी

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