UP: महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर योगी सरकार गंभीर, बच्ची के अपहरण और हत्या के दोषी को मृत्युदंड

Edited By Umakant yadav,Updated: 09 Mar, 2021 03:22 PM

up death penalty for kidnapping and murder of girl child

जौनपुर जिले की एक अदालत ने 11 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में एक गांव के रहने वाले कोलई ने पिछले साल आठ अगस्त को थाने में...

जौनपुर/लखनऊ: जौनपुर जिले की एक अदालत ने 11 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में एक गांव के रहने वाले कोलई ने पिछले साल आठ अगस्त को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बाल गोविंद ने उसकी 11 साल की बेटी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी।

महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करते हुए जौनपुर पुलिस प्रशासन ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया और तत्परता से कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप जांच महज सात महीने के अंदर पूरी कर ली गई। विशेष पॉक्सो अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को आरोपी बाल गोविंद को अपहरण और हत्या का दोषी मानते हुए मृत्युदंड सुनाया। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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