पति काला था, पत्नी गोरी... इसी नफरत के चलते पति को दी ऐसी सजा, अब मिली उम्रकैद

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 07 Nov, 2023 03:08 PM

the husband was black the wife was fair

उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर अदालत के आदेश पर ऐसी पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई है, जिसने...

संभल: उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर अदालत के आदेश पर ऐसी पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई है, जिसने अपने पति को काले रंग की नफरत के चलते जिंदा पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पति की मौत इलाज के दौरान हुई थी। अदालत ने पति की हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 15 अप्रैल 2019 को  थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बिचैटा काजी में घटना  को उस समय अंजाम दिया गया था। जब घर में लिहाफ ओढ़ कर सो रहे पति पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई थी।

सोते हुए पति को जलाया
यूपी के जनपद संभल के थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बिचैटा निवासी हरवीर पुत्र महेंद्र सिंह ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 15 अप्रैल 2019 की सुबह करीब छह बजे उसका भाई सत्यवीर उम्र 25 वर्ष, घर में लिहाफ ओढ़ कर सो रहा था। वह अपने पिताजी के साथ गेहूं काटने के लिए खेत पर गया था। साथ ही भाई से ये कह कर गया था कि खेत पर चाय लेकर आना। घर पर भाई सत्यवीर और उसकी पत्नी प्रेमश्री उर्फ नन्हीं देवी थे। आरोपी पत्नी प्रेमश्री उर्फ नन्हीं देवी ने सोते समय उसने अपने पति पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जिससे सत्यवीर बुरी तरह झुलस गया था। पास पड़ोस के लोगों ने घायल को इलाज के लिए चन्दौसी सीएचसी भेजा था। पुलिस ने उसी दिन मृतक के भाई हरवीर की तहरीर  पर  प्रेमश्री उर्फ नन्हीं देवी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। इसी बीच इलाज के दौरान सत्यवीर की मौत हो गई।

साक्ष्यों को एकत्र कर प्रेमश्री उर्फ नन्हीं देवी के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के यहां विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने साक्ष्यों के आधार पर बहस कर दलीलें पेश कीं। सोमवार को मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव द्वितीय ने आरोपी प्रेमश्री उर्फ नन्हीं देवी को धारा 302 आईपीसी में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 


 

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