Edited By Ramkesh,Updated: 23 Aug, 2024 05:13 PM
जिले में मलवां इलाके में सरकारी जमीन पर बने मदीना मस्जिद को जिला अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही मस्जिद कमेटी पर कोर्ट ने 60, 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। अवैध कब्जे को...
फतेहपुर: जिले में मलवां इलाके में सरकारी जमीन पर बने मदीना मस्जिद को जिला अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही मस्जिद कमेटी पर कोर्ट ने 60, 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। अवैध कब्जे को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।
दरअसल, जिले के मलवां इलाके में मस्जिद निर्माण के दौरान ही हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था। हिंदू संगठनों ने का आरोप था कि मस्जिद निर्माण अवैध क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बनाई जा रही है। जिला प्रशासन से तालाब की जमीन पर मस्जिद निर्माण की शिकायत की थी उसके बाद निर्माणाधीन मस्जिद की मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन की टीम ने रोक दिया था। उसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा है। जिसका आज अदालत ने फैसला सुना दिया है। फिलहाल फैसले के बाद एक पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालांकि जिले में शांति व्यवस्था मौके पर कायम है।