ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण कराने का कोर्ट का आदेश मुस्लिम कमेटी को नामंजूर, बोले- परिसर में किसी को घुसने नहीं देंगे...

Edited By Mamta Yadav,Updated: 30 Apr, 2022 03:13 PM

survey in gyanvapi masjid rejected the muslim committee

काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति ने स्थानीय अदालत के निर्देश पर 6 और 7 मई को मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण कराये जाने के निर्णय का विरोध करने का फैसला किया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंध समिति के सचिव एसएम यासीन ने शनिवार...

वाराणसी: काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति ने स्थानीय अदालत के निर्देश पर 6 और 7 मई को मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण कराये जाने के निर्णय का विरोध करने का फैसला किया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंध समिति के सचिव एसएम यासीन ने शनिवार को कहा कि हम वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए किसी को मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति ने अदालत के इस फैसले का विरोध करेगी।

एसएम यासीन ने कहा कि हम वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए किसी को मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे। ये लोग श्रृंगार गौरी के बहाने ज्ञानवापी में घुसना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक रूप से इसका विरोध करेंगे और किसी को मस्जिद में प्रवेश नहीं करने देंगे। उल्लेखनीय है कि वाराणसी के सिविल जज सिनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए ईद के बाद और 10 मई के पहले काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर सहित अन्य स्थानों पर भी आयोग (कमीशन) की कार्रवाई और वीडियोग्राफी का आदेश दिया था।

अदालत ने कहा था कि कमीशन की कार्यवाही के दौरान वकील कमिश्नर, पक्षकार के अलावा एक एक सहयोगी रह सकते हैं। अदालत के निर्देश के अनुसार छह और सात मई को मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण कराये जाने का फैसला लिया गया है। वाराणसी के अधिवक्ता दुर्गेश यादव ने बताया कि कमीशन कार्रवाई के लिए अदालत कमिश्नर नियुक्त करता है जो मामले की जांच कर अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

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