मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका! यूपी पुलिस कभी भी कर सकती है गिरफ्तार

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 12 May, 2022 04:15 PM

shock to mukhtar s son abbas ansari from high court up police can

मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में कोर्ट ने FIR रद्द किए जाने और गिरफ्ता...

लखनऊ: मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में कोर्ट ने FIR रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया है।

पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाए जाने के बाद कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज किया गया है। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अब अदालत की रोक नहीं है। पुलिस इस मामले में अब अब्बास अंसारी को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में अब्बास की गिरफ्तारी पर 12 मई तक रोक लगा रखी थी।

बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था। अब्बास अंसारी ने कहा था कि नतीजे आने के बाद अधिकारियों को 6 महीने तक हटाया नहीं जाएगा। पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा। इस मामले में अखिलेश यादव से बात भी हो चुकी है।

इस मामले में अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब्बास अंसारी की तरफ से कहा गया था कि यह आपराधिक मामला नहीं है। इस मामले में चुनाव आयोग उनके खिलाफ पहले ही कार्यवाही कर चुका है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है। 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!