रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, 10 लाख जुर्माने के साथ 8 साल की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 29 May, 2026 05:35 PM

rape accused nawab singh yadav receives a major setback from the court sentence

उत्तर प्रदेश में कन्नौज की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता नवाब सिंह यादव और उनके भाई वीरपाल सिंह यादव उर्फ नीलू को गैंगस्टर मामले में शुक्रवार को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।...

कन्नौज: उत्तर प्रदेश में कन्नौज की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता नवाब सिंह यादव और उनके भाई वीरपाल सिंह यादव उर्फ नीलू को गैंगस्टर मामले में शुक्रवार को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी पूजा तोमर को भी छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)/फास्ट ट्रैक अदालत/गैंगस्टर अदालत ने थाना कोतवाली कन्नौज में दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया।

उल्लेखनीय है कि कन्नौज में नाबालिग लड़की से कथित दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में नवाब सिंह यादव को 11 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पुलिस ने जांच में बाधा डालने के आरोप में उनके भाई नीलू यादव तथा पीड़िता की बुआ पूजा तोमर को भी सह-आरोपी बनाया था। नवाब सिंह यादव फिलहाल नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में सशर्त जमानत पर हैं। 
 

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