Edited By Imran,Updated: 04 Apr, 2025 05:11 PM

सावरकर मानहानि मामले में हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा है। दरअसल, राहुल के खिलाफ जारी समन रद्द करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना भी बरकरार रखा है।
लखनऊ: सावरकर मानहानि मामले में हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा है। दरअसल, राहुल के खिलाफ जारी समन रद्द करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना भी बरकरार रखा है।
बता दें कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बावजूद राहत नहीं मिली, जिससे राहुल गांधी के कानूनी मामलों की जटिलता बढ़ गई है।
जानिए क्या था मामला?
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था। इस बयान पर लखनऊ निवासी नृपेंद्र पांडेय ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी का बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने के इरादे से दिया गया था।