विवादों के बीच इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, कहा-  मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 06 May, 2022 11:26 AM

plea seeking loudspeaker hc said installing loudspeakers in mosques is

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाना मौलि...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। ये कानून प्रतिपादित हो चुका है कि लाउडस्पीकर का मस्जिदों पर उपयोग करना संवैधानिक अधिकार नहीं है।

जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने बुधवार को ये आदेश दिया। याचिका इरफान नाम के शख्स ने दाखिल की थी। याचिका में बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम के 3 दिसंबर 2021 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी।

दरअसल, बदायूं के बिसौली गांव स्थित एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने की मांग की एप्लीकेशन एसडीएम को दी गई थी। 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। एसडीएम के इसी आदेश को इरफान नाम के याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनौती दी थी। जिसको अब हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 
 

 
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!