Pilibhit News: SHO ने खाकी को किया शर्मसार! विधवा से वीडियो कॉल कर की अश्लील हरकतें, बोला- फोन मत काटना वर्ना.....

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 Jun, 2023 07:59 AM

pilibhit news case registered on sho for making obscene video call to woman

Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां घुंघचाई पुलिस थाने में तैनात एक एसएचओ पर एक 35 वर्षीय महिला को वीडियो कॉल के जरिए अश्लील करकतें करने के आरोप में मामला दर्ज ....

Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां घुंघचाई पुलिस थाने में तैनात एक एसएचओ पर एक 35 वर्षीय महिला को वीडियो कॉल के जरिए अश्लील करकतें करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बरेली में एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के अनुसार, आरोपी की पहचान 45 वर्षीय राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है, उसने सोमवार शाम को वीडियो कॉल की और मोबाइल कैमरे के सामने निर्वस्त्र हो गया और अश्लील बातचीत और गंदे-गंदे इशारे किए। इससे पहले वह पुलिस की वर्दी में था। वीडियो कॉल काटने पर पुलिस ने उसे झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी भी दी।

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आशिक मिजाज SHO ने महिला को वीडियो कॉल कर कीं अश्लील हरकतें
सूत्रों के मुताबिक, बरेली के बारादरी थाने में एसएसपी प्रभाकर चौधरी द्वारा पीड़िता की लिखित शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेने के बाद इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस बीच, पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने संबंधित एसएचओ को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।पीड़िता ने अपनी शिकायत में आगे कहा कि वह एक विधवा है और उसके दो बच्चे हैं और मजदूरी करती है। उसने पुलिस वाले के खिलाफ सबूत के तौर पर वीडियो क्लिपिंग को सेव कर लिया। पीड़िता ने कहा कि उसकी एक महिला सहकर्मी ने उसे बताया कि इस पुलिस वाले ने कई अन्य महिलाओं को भी अश्लील वीडियो कॉल किए थे।

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सोमवार रात बारादरी पुलिस स्टेशन में इस मामले में पहली बार लिखित शिकायत दर्ज की गई थी
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने सोमवार रात बारादरी पुलिस स्टेशन में इस मामले में पहली बार लिखित शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसने एसएसपी बरेली को एक नई शिकायत दर्ज की, जिसने तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। बारादरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिषेक सिंह ने कहा कि आरोपी सिपाही पर आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से आपराधिक बल), 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है।

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