कोरोना की दहशत: प्रयागराज में रात 10 से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू, 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद

Edited By Umakant yadav,Updated: 08 Apr, 2021 12:50 PM

panic of corona night curfew implemented in prayagraj from 10 am to 8 am

संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से रात्री कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। कर्फ्यू 20 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले भर में एक से...

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से रात्री कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। कर्फ्यू 20 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले भर में एक से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। वहीं दिन में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन न करने वालों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। फिलहाल बाद में समीक्षा के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। आधी रात डीएम के आदेश जारी करते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है।

बता दें कि डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार की रात नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। पिछले पांच दिनों से कोरोना के मामले में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तीन अप्रैल को जहां 398 केस मिले, वहीं 4 को यह बढ़कर 475 हो गए। पांच अप्रैल को 652 तो 6 अप्रैल को रिकार्डतोड़ 1084 मामले मिले। सात अप्रैल को फिर 1078 केस पाए गए। 500 से ज्यादा केस वाले या रोजाना 100 से ज्यादा नए केस वाले 12 जिलों में भी रात्रि कर्फ्यू लग सकता है। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर में तो लग चुका है। इसके अलावा गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद जिले शामिल हैं।

क्या रहेगा पाबंद और किसे मिलेगी छूट ?
ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव के कारण इसमें छूट दी गई है। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों, रात्रि शिफ्ट के निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट रहेगी। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। एयरपोर्ट, रोडवेज और बस के आवागमन की छूट रहेगी, लोग टिकट दिखाकर आ जा सकते हैं। बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकाल सकता है। किसी भी धार्मिक स्थल, न्यायालयों, कार्यालयों आदि में बिना मास्क प्रवेश नहीं होगा। सामूहिक आयोजनों में कोविड-19 की गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। किसी बंद कमरे में आयोजन करने के लिए उसकी क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम सौ व्यक्तियों को ही अनुमति मिलेगी। खुले स्थल पर होने वाले आयोजन के लिए उसकी क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम दो सौ लोगों के लिए ही अनुमति मिलेगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से समीक्षा करते हुए बुधवार  की देर रात सभी जिलों के डीएम को स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर रात्रि कर्फ्यू पर फैसला लेने को कहा है। जिलाधिकारियों को स्थितियों के अनुसार स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी (परीक्षाओं को छोड़कर) के बारे में भी फैसला करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि  जिलों में रात का आवागमन रोका जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जरूरी सामग्री जैसे दवा, अनाज आदि की आपूर्ति को बाधित न किया जाए। मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। इससे लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जल्द ही कोविड-19 संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जिलों का निरीक्षण करेंगे।
 

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