Civic Elections: निकाय चुनाव में OBC आरक्षण रद्द, राजभर ने योगी सरकार के सुर में मिलाया सुर, कहा- जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 28 Dec, 2022 12:21 PM

obc reservation canceled in civic elections rajbhar echoes yogi

Civic Elections: भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी (Bhartiya Suheldev Samaj Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (Omprakash Rajbhar) ने निकाय चुनाव (Nikay chunav) को लेकर आए फैसले पर कहा कि हम हमेशा हक की लड़ाई लड़ते...

गाजीपुर, Civic Elections: भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी (Bhartiya Suheldev Samaj Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (Omprakash Rajbhar) ने निकाय चुनाव (Nikay chunav) को लेकर आए फैसले पर कहा कि हम हमेशा हक की लड़ाई लड़ते हैं चाहे वह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक किसी भी समाज का हो। सुभासपा कटिबद्ध है और इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आरक्षण को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने भी कहा है कि हम आरक्षण के तहत चुनाव कराएंगे जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे।
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उन्होंने कहा कि जो फैसला आया है उस फैसले में दो तरह की बातें हैं। एक तो कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षित सीट को सामान्य कराकर चुनाव करा लिया जाए। दूसरी बात कोर्ट ने कही है कि कमेटी बनाकर ओबीसी आरक्षण को ठीक करके जारी किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह हाईकोर्ट का फैसला है और इस मामले को लेकर सुभासपा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कल हम हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर फाइल तैयार करेंगे और दो-तीन दिन में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो यूपी में आने वाली है, उसको लेकर भाजपा पर क्या असर पड़ेगा? मीडिया के इस सवाल पर राजभर ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना एक मूवमेंट बना कर प्रदेश और देश के वोटरों को लुभाने का काम करती है चाहे वह भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर अलग-अलग यात्राओं के माध्यम से उससे पार्टी मजबूत होती है। भारत खंड खंड कहां है एक समय था जब भारत खंड खंड था, तब सरदार बल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण कराया। भारत जोड़ो यात्रा जैसे यात्रा लोगों का अपना अपना मूवमेंट है।
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...तो ये है कोर्ट का फैसला
उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है।

ये भी पढ़ें...VIDEO: आरक्षण के लिए हमारी पार्टी Supreme Court तक जाएगी-OP राजभर

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल (सामान्य) मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। 

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