Sultanpur News: मानहानि मामले में यूपी कोर्ट का आदेश- '2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश हों कांग्रेस नेता राहुल गांधी'

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Jun, 2024 02:14 PM

next hearing in defamation case against rahul gandhi on july 2

Sultanpur News: सुलतानपुर में सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का आदेश...

Sultanpur News: सुलतानपुर में सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का आदेश बुधवार को जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। यह मामला भाजपा के स्थानीय नेता विजय मिश्रा की ओर से दर्ज कराया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बुधवार को बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के घरहाकला डिहवा निवासी राम प्रताप ने एक प्रार्थनापत्र दाखिल कर पक्षकार बनाये जाने की मांग की थी, इस मामले में आज जिरह हुई जिसमें दलील की गई कि राम प्रताप न तो इस मामले में पीड़ित हैं और न ही इस मामले से उनका कोई लेना देना है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश
पांडेय ने बताया कि इस पर अदालत ने राम प्रताप के प्रार्थनापत्र को निरस्त किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया। राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्‍ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी। राहुल गांधी ने शाह के खिलाफ 2018 के चुनाव में कथिततौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद भाजपा के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 

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