वाराणसी में लागू हुए नए स्वच्छता नियम: सड़क पर थूका तो लगेगा 1000 का जुर्माना, कूड़ा फेंका तो…

Edited By Mamta Yadav,Updated: 29 Oct, 2025 02:00 AM

new cleanliness rules implemented in varanasi spitting on the road will result

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब सफाई को लेकर नगर निगम ने नई स्वच्छता नियमावली लागू कर दी है। अगर आप गलियों में पान की पीक थूकते या सड़क पर कूड़ा फेंकते नजर आए, तो अब आपको भारी जुर्माना देना होगा।

Varanasi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब सफाई को लेकर नगर निगम ने नई स्वच्छता नियमावली लागू कर दी है। अगर आप गलियों में पान की पीक थूकते या सड़क पर कूड़ा फेंकते नजर आए, तो अब आपको भारी जुर्माना देना होगा।

2017 के नियम रद्द, अब पूरी तरह लागू 2021 की अपशिष्ट नियमावली
वाराणसी नगर निगम ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2021 को पूरी तरह लागू कर दिया है। निगम की बैठक में 2017 की पुरानी नियमावली को अमान्य घोषित करते हुए विभागों को नई जुर्माना बुक भी जारी कर दी गई है। नगर आयुक्त ने साफ कहा है कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति बार-बार नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जाएगी।

सड़क पर थूकने और कूड़ा फेंकने पर 1000 रुपये का जुर्माना

  • निगम ने 33 बिंदुओं में नए जुर्माने तय किए हैं।
  • सड़क या सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा।
  • राह चलते कूड़ा फेंकने वालों पर भी ₹1000 का जुर्माना तय किया गया है।


पालतू जानवरों के मालिक भी रहें सावधान
अगर आप अपने पालतू कुत्ते को टहलाने निकले हैं और उसने सड़क पर गंदगी की, तो उसकी जिम्मेदारी मालिक की होगी। ऐसे मामलों में ₹500 का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति खुले मैदान, उद्यान या खाली जमीन पर कूड़ा फेंकता है, तो उस पर भी ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

नदियों और जलमार्गों में पूजन सामग्री डालने पर सजा
नगर निगम ने नदियों, सीवर या जलमार्गों में पूजन सामग्री डालने पर ₹750 का जुर्माना तय किया है। इसी तरह, स्कूल, अस्पताल, मंदिर या ऐतिहासिक स्थलों के पास गंदगी फैलाने पर भी ₹750 तक का जुर्माना देना होगा। घर या परिसर में 24 घंटे से अधिक कूड़ा जमा रखने पर ₹500 का जुर्माना वसूला जाएगा।

प्लास्टिक और निर्माण मलबे पर सख्ती
प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल के उत्पादन, वितरण और उपयोग पर कठोर कार्रवाई होगी। निर्माण या तोड़-फोड़ के दौरान निकला मलबा सड़कों या नालियों के किनारे फेंकने पर ₹3000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

वाराणसी को स्वच्छता में नंबर-वन बनाने की तैयारी
नगर निगम का लक्ष्य है कि वाराणसी को स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष शहरों में शामिल किया जाए। नई व्यवस्था के तहत अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!