Edited By Ramkesh,Updated: 06 Sep, 2023 02:24 PM

Muzaffarnagar news
स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का मामले में सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नोटिस जारी कर कोर्ट ने 25 सितम्बर को सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है साथ ही पीड़ित छात्र और स्वजन...
मुजफ्फरनगर/ दिल्ली: स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का मामले में सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नोटिस जारी कर कोर्ट ने 25 सितम्बर को सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है साथ ही पीड़ित छात्र और स्वजन की सुरक्षा की व्यवस्था पर जानकारी तलब की है। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट ये से अपील करते हुए शिक्षिका के खिलाफ उचित एक्शन लिए जाने की मांग की है।
दरअसल, बीते दिनों उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल में एक मुस्लिम बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया था। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि समुदाय विशेष का होने के कारण शिक्षक ने बच्चों की पिटाई उसके ही साथी बच्चों से करवाई। वहीं शिक्षिका तृप्ती त्यागी अपने बचाव में कहा "बच्चे के माता-पिता ने होमवर्क नहीं करने के कारण बच्चों को टाइट रखने को कहा था क्योंकि वह हैंडीकैप है इसलिए उन्होंने बच्चों की पिटाई उसके साथ बच्चों से कराई"
जिला विभाग ने दिया स्कूल को बंद करने आदेश
जिला विभाग ने इस स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। मुजफ्फरनगर जिला शिक्षा विभाग की मुताबिक 2019 में 3 साल के लिए इस स्कूल की मान्यता ली गई थी जो की 2019 में खत्म हो गई। यह स्कूल बिना मान्यता के चलाया जा रहा है इसलिए इसको बंद करने के आदेश दिए गए हैं जो बच्चे यहां पढ़ते थे उनको भी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया है"
यूपी पुलिस दर्ज दर्ज कर चुकी है FIR
मुजफ्फरनगर के स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में सियासत शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि खुब्बापुर गांव की शिक्षिका ने एक छात्र की होमवर्क न करने पर उसके कक्षा की उन छात्रों से पिटवाने के कारण शिक्षिका के खिलाफ के एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा की यह फैसला पिता की तहरीर पर लिया गया है।